हजारों परिवारों के खातों में जारी हुए 144.71 करोड़ रुपए, सरकार ने दिया नए साल का तोहफा Dayalu Yojana

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Dayalu Yojana: हरियाणा सरकार ने सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु-वन) की शुरुआत की है. इस योजना के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में 3,882 लाभार्थियों के बैंक खातों में ₹144.73 करोड़ रुपये की राशि जारी की है. योजना का उद्देश्य ऐसे परिवारों को सहायता प्रदान करना है. जो किसी सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं.

योजना का उद्देश्य और लाभार्थी

दयालु-वन योजना का उद्देश्य अंत्योदय परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है. यह योजना उन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है. जिनकी **वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम है.

  • सहायता के लिए पात्रता परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम होनी चाहिए. यह पात्रता परिवार सूचना डेटा रिपोजिटरी (FIDR) के माध्यम से सत्यापित की जाती है.
  • मृत्यु और विकलांगता की स्थिति में सहायता योजना का लाभ प्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु और स्थायी विकलांगता की स्थिति में मिलता है.

अब तक दी गई सहायता राशि

योजना के तहत 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 तक कुल ₹763.69 करोड़ रुपये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के माध्यम से लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में स्थानांतरित किए जा चुके हैं.

  • पोर्टल के माध्यम से आवेदन: 20,399 पात्र परिवारों ने पोर्टल पर आवेदन किया है.
  • सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर: यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है और सीधे लाभार्थियों के खाते में राशि भेजी जाती है.

योजना के तहत वित्तीय सहायता की राशि

दयालु-वन योजना में आयु के अनुसार विभिन्न प्रकार की धनराशि प्रदान की जाती है:

  • 6 से 12 वर्ष: ₹1 लाख
  • 12 से 18 वर्ष: ₹2 लाख
  • 18 से 25 वर्ष: ₹3 लाख
  • 25 से 45 वर्ष: ₹5 लाख
  • 45 से 60 वर्ष: ₹3 लाख

साइफन और क्रॉस रेगुलेटर के पुनर्निर्माण के लिए मंजूरी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बनारसी डिस्ट्रीब्यूटरी में साइफन और क्रॉस रेगुलेटर के पुनर्निर्माण के लिए ₹147.88 लाख की मंजूरी दी है.

  • पुनर्निर्माण का उद्देश्य जल प्रवाह में सुधार करना. क्षेत्र के कई गांवों को सिंचाई के लिए बेहतर सुविधा प्रदान करना.
  • प्रमुख गांवों को लाभ इस परियोजना से खानपुर, हेबटका, मरोदा, कोरा बास, झिमरावत, पुथली, और अन्य गांव लाभान्वित होंगे.
  • पुनर्निर्माण की लागत साइफन के पुनर्निर्माण की लागत ₹48.07 लाख है. क्रॉस रेगुलेटर के निर्माण पर ₹99.81 लाख का खर्च होगा.

सहायता योजना की प्रक्रिया

दयालु-वन योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने एक सरल प्रक्रिया अपनाई है.

  • पोर्टल के माध्यम से आवेदन लाभार्थियों को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होता है.
  • दस्तावेजों की आवश्यकता आधार कार्ड आय प्रमाण पत्र मृत्यु या विकलांगता का प्रमाण
  • सीधा बैंक ट्रांसफर योजना की राशि सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है.

समाज पर योजना का प्रभाव

दयालु-वन योजना उन परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा है, जो जीवन में अचानक आई आपदाओं से प्रभावित हुए हैं.

  • आर्थिक राहत योजना से परिवारों को वित्तीय स्थिरता मिलती है.
  • सामाजिक सुरक्षा कमजोर वर्गों को सामाजिक रूप से सशक्त बनाना.
  • पारदर्शिता राशि का सीधा हस्तांतरण धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार को रोकता है.

सहकारिता और ग्रामीण विकास के लिए प्रयास

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण विकास पर जोर दिया है.

  • जल प्रबंधन और कृषि सुधार जल प्रवाह में सुधार और कृषि क्षेत्र को मजबूत करना.
  • महिलाओं को सशक्त बनाना ग्राम सेवा सहकारी समितियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य.
  • एम-पैक्स का गठन नए बहुउद्देश्यीय पैक्स के माध्यम से ग्रामीण संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना.

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