32 हजार दिव्यांगो को सरकार देगी पेंशन, हर महीने खाते में आएंगे इतने रूपए Disabled People Pension

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Disabled People Pension: हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. इन फैसलों का उद्देश्य दिव्यांगजनों को समान अवसर प्रदान करना, छोटे व्यापारियों को राहत देना और राज्य की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है.

दिव्यांगजनों के लिए पेंशन का दायरा बढ़ा

हरियाणा सरकार ने दिव्यांग पेंशन नियम 2016 में संशोधन करते हुए केंद्र सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत 21 श्रेणियों में से शेष 10 श्रेणियों को भी शामिल कर लिया है. अब राज्य में 32,000 अतिरिक्त दिव्यांगजन पेंशन का लाभ उठा सकेंगे.

पहले केवल 11 श्रेणियों को मिलता था लाभ

वर्तमान में हरियाणा सरकार केवल 11 श्रेणियों में दिव्यांगजनों को पेंशन प्रदान करती थी. अब शेष 10 श्रेणियों को जोड़ने से दिव्यांगजनों को बेहतर आर्थिक सहायता और समाज में समान अधिकार मिलेंगे.

जीवन की गुणवत्ता में सुधार की पहल

सरकार का उद्देश्य दिव्यांगजनों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. इस कदम से दिव्यांगजनों को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने में मदद मिलेगी.

हीमोफीलिया और थैलेसीमिया रोगियों के लिए आयु सीमा समाप्त

मंत्रिमंडल ने हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सैल एनीमिया से पीड़ित रोगियों के लिए आर्थिक सहायता के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब इन रोगियों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की न्यूनतम आयु सीमा समाप्त कर दी गई है.

कोई आयु सीमा नहीं

पहले इन रोगियों को आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए 18 वर्ष की आयु पूरी करनी होती थी. अब आयु सीमा हटने से छोटे बच्चों को भी इसका लाभ मिलेगा.

अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन के साथ अतिरिक्त लाभ

यह भी निर्णय लिया गया है कि इन रोगों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अतिरिक्त होगी. इससे प्रभावित परिवारों को आर्थिक मजबूती मिलेगी.

छोटे व्यापारियों को राहत

हरियाणा सरकार ने छोटे व्यापारियों को सशक्त बनाने और राज्य में व्यापारिक माहौल को बढ़ावा देने के लिए “हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना 2025” को मंजूरी दी है.

पुराने कर बकाया को निपटाने की योजना

यह योजना जीएसटी लागू होने से पहले के सात अधिनियमों के तहत बकाया कर देनदारियों के निपटान के लिए तैयार की गई है. इसका उद्देश्य पुराने कर मामलों से जुड़ी मुकदमेबाजी को कम करना और छोटे करदाताओं को राहत देना है.

रियायतें और छूट

योजना के तहत, 10 लाख रुपये तक की बकाया कर देनदारियों वाले करदाताओं को 1 लाख रुपये तक की रियायत दी जाएगी. इसके अलावा, शेष मूल कर राशि का 60% भी माफ किया जाएगा.

व्यापारिक माहौल को सुदृढ़ करना

यह पहल छोटे व्यापारियों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगी और राज्य में व्यापार के लिए एक सकारात्मक माहौल तैयार करेगी.

हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डिवेलपमेंट

मंत्रिमंडल की बैठक में “हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना” (हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट) को भी मंजूरी दी गई. यह परियोजना वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2029-30 तक की अवधि के लिए लागू की जाएगी.

वायु गुणवत्ता सुधारने का लक्ष्य

इस परियोजना का उद्देश्य हरियाणा में वायु प्रदूषण को कम करना और सतत विकास के लिए स्वच्छ वायु सुनिश्चित करना है. इसके तहत औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे.

सतत विकास के लिए योजना

यह योजना हरियाणा के सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने और पर्यावरण संरक्षण में राज्य की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है.

फैसलों का सामाजिक और आर्थिक असर

हरियाणा सरकार के इन फैसलों का व्यापक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव होगा. दिव्यांगजनों को अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलने से वे अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे. हीमोफीलिया और थैलेसीमिया से पीड़ित लोगों को आर्थिक सहायता मिलने से उनके परिवारों का जीवन स्तर सुधरेगा.

व्यापारियों को राहत और व्यापारिक माहौल में सुधार

छोटे व्यापारियों को कर संबंधी रियायतें मिलने से उनका वित्तीय दबाव कम होगा और व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि होगी.

पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान

स्वच्छ वायु परियोजना राज्य के पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को नई दिशा देगी और हरियाणा के लोगों को बेहतर जीवन जीने का अवसर प्रदान करेगी.

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