पंजाब के प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग द्वारा 2019 में शुरू किए गए ई-सेवा पोर्टल पर शस्त्र लाइसेंस और संबद्ध सेवाओं के नवीनीकरण की प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है. जिला प्रशासन ने उन लाइसेंस धारकों को 31 जनवरी 2025 तक अपना डेटा अपडेट और लाइसेंस नए करवाने का अंतिम मौका दिया है जिन्होंने 2019 के बाद यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है.
जिला प्रशासन की चेतावनी
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय तक लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है, तो लाइसेंस धारकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. इससे उनके शस्त्र लाइसेंस की वैधता प्रभावित हो सकती है. इस चेतावनी को देखते हुए सभी लाइसेंस धारकों को जल्द से जल्द अपनी जानकारी अपडेट करनी चाहिए.
लाइसेंस नवीनीकरण के लिए सेवाएं
जिला प्रशासन की वेबसाइट पर उन लाइसेंस धारकों की सूची उपलब्ध कराई गई है, जिनका डेटा अब तक अपडेट नहीं हुआ है. ये लाइसेंस धारक अपने जिले के सेवा केंद्रों (Seva Kendra for License Renewal) पर जाकर ई-सेवा पोर्टल पर अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं. प्रक्रिया के दौरान आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाएगी और नवीनीकरण के लिए आवश्यक शुल्क लिया जाएगा.
नवीनीकरण न करवाने पर क्या होगा?
यदि लाइसेंस धारक 31 जनवरी तक अपनी जानकारी अपडेट नहीं कराते हैं तो उनके लाइसेंस को निलंबित या रद्द किया जा सकता है. इसके अलावा भविष्य में शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. यह कदम सरकार द्वारा शस्त्र लाइसेंस प्रणाली को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में उठाया गया है.
ई-सेवा पोर्टल पर नवीनीकरण की प्रक्रिया
ई-सेवा पोर्टल पर शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- पोर्टल पर लॉगिन करें: e-seva.punjab.gov.in पर जाएं.
- सेवा का चयन करें: ‘शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण’ विकल्प पर क्लिक करें.
- दस्तावेज़ अपलोड करें: आधार कार्ड, पहचान पत्र, लाइसेंस की कॉपी, और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
- फीस का भुगतान करें: ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करें.
- नवीनीकरण की पुष्टि: प्रक्रिया पूरी होने के बाद, पावती प्राप्त करें और प्रिंटआउट लें.
लाइसेंस धारकों के लिए जरूरी दस्तावेज
ई-सेवा पोर्टल पर नवीनीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
- आधार कार्ड
- शस्त्र लाइसेंस की कॉपी
- पहचान प्रमाण पत्र (PAN कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस)
- हालिया पासपोर्ट साइज फोटो
- शुल्क भुगतान की रसीद
नवीनीकरण में देरी के कारण
जिला प्रशासन के अनुसार बड़ी संख्या में लाइसेंस धारकों ने ई-सेवा पोर्टल पर पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया को नज़रअंदाज़ किया है. बार-बार डेडलाइन बढ़ाने के बावजूद भी, कई लाइसेंस धारकों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है. इसका मुख्य कारण जागरूकता की कमी और प्रक्रिया की जानकारी न होना बताया जा रहा है.
**सरकार का उद्देश्य
ई-सेवा पोर्टल के जरिए शस्त्र लाइसेंस प्रणाली को डिजिटल और पारदर्शी बनाने का उद्देश्य है. इससे अवैध शस्त्र लाइसेंस पर रोक लगेगी और केवल पात्र व्यक्ति ही लाइसेंस का उपयोग कर पाएंगे. यह कदम सरकारी नीतियों को मजबूत और प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया है.