Guest Teachers: मध्यप्रदेश सरकार ने नए साल 2025 के साथ अतिथि शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. सरकारी स्कूलों में नियमित शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अतिथि शिक्षकों के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है. यह प्रावधान मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा, सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 में संशोधन के बाद लागू किया गया है.
50% आरक्षण से कौन होंगे लाभान्वित?
राज्य के अतिथि शिक्षक जिन्होंने लंबे समय तक सेवा दी है. अब शिक्षक भर्ती में विशेष प्राथमिकता के पात्र होंगे. सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि नियमित शिक्षक भर्ती में कुल पदों का आधा हिस्सा अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित रहेगा.
आरक्षण के लिए आवश्यक शर्तें
आरक्षण का लाभ पाने के लिए अतिथि शिक्षकों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा:
- पिछले तीन शैक्षणिक सत्रों में से प्रत्येक में कम से कम 30 दिन का कार्य अनुभव.
- कुल मिलाकर 200 दिन का शैक्षणिक अनुभव.
- यदि किसी कारणवश अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पद खाली रह जाते हैं, तो वे पद अन्य योग्य अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे.
संविदा शिक्षकों के लिए भी विशेष प्रावधान
नए नियमों के अनुसार 50% पद संविदा शिक्षकों, 10% पद एक्स सर्विसमैन और 6% पद दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगे. संविदा शिक्षकों की भर्ती के लिए अलग से नियम बनाए जाएंगे जो जल्द ही अधिसूचित किए जाएंगे.
अतिथि शिक्षकों के लिए यह आरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है?
अतिथि शिक्षक लंबे समय से स्थायी पदों की मांग कर रहे थे. यह आरक्षण न केवल उनके कार्य अनुभव को मान्यता देता है. बल्कि उनकी नौकरी की स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है.
नए नियम कब से होंगे लागू?
यह प्रावधान 2025 की शिक्षक भर्ती परीक्षा से लागू होगा. इस नियम के तहत रिक्त पदों में से आधे अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित होंगे. जिससे कई शिक्षकों को लाभ मिलेगा.
अन्य वर्गों को भी मिला आरक्षण का लाभ
आरक्षण के प्रावधान में अन्य श्रेणियों को भी शामिल किया गया है:
- संविदा शिक्षक: 50% पद.
- एक्स सर्विसमैन: 10% पद.
- दिव्यांग: 6% पद.
अतिथि शिक्षकों को स्थिर रोजगार की ओर एक कदम
यह कदम राज्य सरकार के शिक्षा क्षेत्र में सुधार और अतिथि शिक्षकों की स्थिरता को बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा है. इस बदलाव से शिक्षकों को उनके अनुभव और मेहनत का उचित फल मिलेगा.