Hotel Permission: गाजियाबाद में होटल और लॉज संचालित करने के लिए अब नगर निगम की अनुमति अनिवार्य कर दी गई है. सराय एक्ट के तहत बिना पंजीकरण चल रहे होटलों पर अब प्रशासन की सख्त नजर है. हाल ही में गाजियाबाद और ट्रांस हिंडन क्षेत्र में पुलिस और नगर निगम द्वारा एक अभियान चलाया गया, जिसमें कई होटलों को बंद किया गया. यह होटल बिना मानकों के संचालित हो रहे थे, जिससे स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायतें दर्ज करवाई थीं. अब होटल संचालकों को नगर निगम की अनुमति लेने के लिए बाध्य किया गया है.
नगर निगम ने बनाई नई समिति, अब कड़ी निगरानी होगी
पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के बाद अब नगर निगम ने भी सराय एक्ट (Sarai Act Hotel Rules) के तहत एक नई समिति का गठन किया है. इस समिति में नगर प्रशासन, पुलिस विभाग और नगर निगम के अधिकारी (Hotel Licensing Committee) शामिल किए गए हैं, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि होटल संचालकों को आवश्यक लाइसेंस मिले और कोई भी होटल अवैध रूप से संचालित न हो. नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश कुमार ने बताया कि अब हर दिन होटल संचालक निगम से लाइसेंस लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं.
192 होटल और लॉज किए गए सील, पुलिस का बड़ा अभियान
जनवरी 2025 में गाजियाबाद पुलिस ने सराय एक्ट के तहत बिना पंजीकरण चल रहे करीब 192 होटल और लॉज (Illegal Hotels Sealed in Ghaziabad) को सील कर दिया. इनमें बजरिया और ट्रांस हिंडन क्षेत्र के होटल शामिल हैं. ट्रांस हिंडन में सर्वाधिक 82 होटल (Hotel Sealing in Trans Hindan) सील किए गए हैं. नगर निगम ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि अब सभी होटल और लॉज को पंजीकरण कराना होगा, अन्यथा उन्हें बंद कर दिया जाएगा.
बिना मंजूरी मकानों में चल रहे होटल, बढ़ रहा अवैध कारोबार
गुरुग्राम के सेक्टर-15 के पार्ट दो में बिना अनुमति (Illegal Guest Houses in Gurgaon) चार मकानों में होटल और गेस्ट हाउस संचालित हो रहे हैं. सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन होटल संचालकों ने स्टिल्ट पार्किंग (Parking Encroachment in Gurgaon Hotels) को भी कमरों और ऑफिस के रूप में बदल दिया है, जिससे वहां रहने वाले लोगों को असुविधा हो रही है. इस मामले की शिकायत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय (Youth Affairs Ministry Complaint) में भी की गई है, जिसके बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (Haryana Urban Development Authority) ने इस पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
होटल संचालन के लिए पंजीकरण प्रक्रिया क्या होगी?
अब गाजियाबाद में होटल और लॉज चलाने के लिए नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है. सराय एक्ट (Sarai Act Registration Process) के तहत होटल पंजीकरण के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:
- ऑनलाइन आवेदन (Online Hotel Registration Application)** – नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर होटल पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा.
- दस्तावेजों की जांच (Verification of Hotel Documents) – होटल की लीगल स्टेटस, फायर एनओसी, पर्यावरण मंजूरी (Legal Hotel Licensing) और अन्य दस्तावेजों की जांच की जाएगी.
- समिति की स्वीकृति (Approval by Licensing Committee) – नगर निगम, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त समिति द्वारा आवेदन को स्वीकृति दी जाएगी.
- लाइसेंस जारी (Hotel Operation License Issue) – सभी मानकों को पूरा करने के बाद होटल को संचालित करने के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा.
होटल और गेस्ट हाउस संचालकों के लिए नई चेतावनी
गाजियाबाद, गुरुग्राम और अन्य क्षेत्रों में बिना पंजीकरण होटल (Unregistered Hotels in NCR) चलाने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी. जो होटल बिना अनुमति संचालित किए जा रहे हैं, उन्हें तुरंत नगर निगम से अनुमति लेनी होगी, अन्यथा पुलिस और नगर प्रशासन उन्हें सील कर देगा. इसके अलावा, जो होटल फायर सेफ्टी, स्वच्छता नियमों (Hotel Hygiene Regulations) और अन्य मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.
स्थानीय लोगों की शिकायतों पर प्रशासन का सख्त रवैया
गाजियाबाद और गुरुग्राम के स्थानीय निवासियों ने अवैध होटलों (Illegal Hotels in Residential Areas) को लेकर लगातार शिकायतें की थीं. कई होटल बिना पंजीकरण गेस्ट हाउस और लॉज (Unregistered Guest Houses) के रूप में चलाए जा रहे थे, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही थी. पुलिस और प्रशासन अब हर शिकायत पर त्वरित कार्रवाई कर रहा है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी होटल नियमों के तहत ही संचालित हों.
क्या होगी होटल पंजीकरण न कराने की सजा?
सराय एक्ट के तहत बिना अनुमति चलने वाले होटल और लॉज पर सरकार जुर्माना लगा सकती है या उन्हें सील कर सकती है. अगर कोई होटल बिना पंजीकरण चलता है, तो उसे फाइन (Hotel Fine Under Sarai Act) देना होगा और बार-बार नियमों का उल्लंघन करने पर होटल संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.