PM Awas Yojana: हरियाणा के गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है. अब उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना खुद का घर मिल सकता है. कोरोना महामारी के बाद पहली बार सरकार ने फिर से गरीबों के लिए आवास योजना की प्रक्रिया शुरू की है. इसके तहत इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3171 नए मकानों का निर्माण किया जाएगा. यह योजना उन परिवारों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और जिनके पास पक्का घर नहीं है.
कोरोना काल से पहले तय हुआ था 3300 मकानों का लक्ष्य
कोरोना से पहले भी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झज्जर जिले में 3300 मकानों का निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया था. हालांकि, बजट की कमी के कारण केवल 148 मकानों के निर्माण के लिए ही फंड जारी हो पाया. इससे 3100 से अधिक मकानों का निर्माण अधर में लटक गया था, और इन परिवारों को अब तक घर का इंतजार था. अब सरकार ने एक बार फिर से मकानों के निर्माण के लिए बजट उपलब्ध कराया है और इस बार 3171 मकानों के निर्माण का लक्ष्य तय किया है.
सरकारी सर्वे का कार्य शुरू
सरकार ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय के माध्यम से 3171 मकानों के निर्माण के लिए सर्वे कार्य शुरू कर दिया है. इस सर्वे के माध्यम से उन परिवारों का चयन किया जाएगा, जो इस योजना के लिए पात्र हैं. सर्वे पूरी होने के बाद रिपोर्ट को केंद्र सरकार के पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा. इसके बाद, सरकार द्वारा इन परिवारों को मकान बनाने के लिए लगभग ढाई लाख रुपये की राशि चार किस्तों में प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें अपने घर बनाने में मदद मिलेगी.
मकान निर्माण के लिए दो श्रेणियों का गठन
PM आवास योजना के तहत मकान निर्माण के लिए दो श्रेणियों का गठन किया गया है. पहली श्रेणी में अनुसूचित जाति (SC) के गरीब परिवारों को शामिल किया गया है, जबकि दूसरी श्रेणी में अन्य गरीब परिवारों को रखा गया है. दोनों श्रेणियों के लिए अलग-अलग आवेदन आए हैं. ग्राम पंचायतों की तरफ से खंड एवं विकास कार्यालयों के माध्यम से सरकार को इन श्रेणियों के लिए डिमांड भेजी गई थी, और अब इन परिवारों को मकान बनाने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी.
आवेदक के लिए जरूरी मानदंड
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक मानदंड तय किए गए हैं. आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसके पास पहले से कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए. इसके अलावा, आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए. आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे (BPL) सूची में होना भी जरूरी है. इन मानदंडों को ध्यान में रखते हुए पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा.
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी. इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक खाता विवरण, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं. इन दस्तावेजों के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि केवल पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिले.
सर्वे की प्रक्रिया और लाभार्थियों का चयन
केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों की पहचान करना है जो इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के योग्य हैं. सर्वे के दौरान यह देखा जाएगा कि परिवार की वर्तमान आवास स्थिति क्या है, उनकी आय का स्तर क्या है, और उनके पास कोई स्थायी घर नहीं है. इन बिंदुओं के आधार पर योग्य परिवारों को लाभार्थियों की सूची में शामिल किया जाएगा और उन्हें मकान बनाने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी.
गरीब परिवारों के लिए राहत
हरियाणा के गरीब परिवारों के लिए यह योजना एक नई उम्मीद लेकर आई है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार इन परिवारों को घर देने के लिए गंभीर है और उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कदम उठा रही है. सर्वेक्षण प्रक्रिया और आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और जल्द ही सरकार इन परिवारों को छत मुहैया करवाने के लिए काम शुरू करेगी. यह योजना उन परिवारों के लिए एक बड़ा कदम होगा, जिन्हें आज तक खुद का घर पाने का इंतजार था.