RBI Action: भारतीय रिजर्व बैंक ने चार बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है. गुजरात और ओडिशा में स्थित इन बैंकों पर यह कार्रवाई नियमों के अनुपालन में कोताही बरतने के कारण की गई है. इस जुर्माने की जानकारी 30 जनवरी 2025 को प्रेस के माध्यम से दी गई.
किन बैंकों पर लगा जुर्माना?
RBI ने गुजरात और ओडिशा के सहकारी बैंकों (cooperative banks in Gujarat and Odisha fined by RBI) पर जुर्माना लगाया है:
- श्री सावली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, वडोदरा (₹2.10 लाख जुर्माना)
- द कोसांबा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत (₹2 लाख जुर्माना)
- वडाली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, साबरकांठा (₹2 लाख जुर्माना)
- ओडिशा स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (₹4 लाख जुर्माना)
कारण बताओ नोटिस जारी
मार्च 2023 में RBI द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान इन बैंकों द्वारा नियमों के उल्लंघन (non-compliance with banking regulations by cooperative banks) की जानकारी मिली थी. वहीं, ओडिशा बैंक का निरीक्षण नाबार्ड (NABARD inspection of Odisha cooperative bank) द्वारा किया गया था, जिसमें कई खामियां उजागर हुईं. इसके बाद RBI ने सभी बैंकों को कारण बताओ नोटिस (RBI show cause notice to banks) जारी किया.
श्री सावली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड की गड़बड़ियां
इस बैंक पर लगे जुर्माने की वजह फंड ट्रांसफर न करना और KYC रिकॉर्ड अपलोडिंग (failure to transfer funds and update KYC records) है. बैंक ने:
- पात्र दावा न की गई राशि को जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष (Depositor Education and Awareness Fund – DEAF) में ट्रांसफर नहीं किया.
- HTM श्रेणी के तहत अधिकतम निवेश सीमा का उल्लंघन किया.
- निर्धारित समय के भीतर KYC रिकॉर्ड को केंद्रीय रजिस्ट्र्री (failure to update KYC records on central registry) पर अपलोड नहीं किया.
- उधारकर्ताओं की क्रेडिट जानकारी (failure to report borrower credit data to credit bureaus) भी साझा नहीं की.
द कोसांबा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की लापरवाही
इस बैंक ने बैंकिंग जोखिम सीमा और ग्राहक KYC नियमों (banking risk limits and KYC compliance issues) का उल्लंघन किया:
- विवेकपूर्ण अंतर बैंक और प्रतिपक्ष जोखिम सीमाओं का पालन करने में असफल रहा.
- ग्राहकों के KYC रिकॉर्ड (failure to upload customer KYC records on registry) अपलोड नहीं किए.
- खातों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा (failure to conduct periodic risk classification of accounts) नहीं की.
वडाली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड की खामियां
RBI ने इस बैंक पर गलत तरीके से लोन स्वीकृति (loan approvals to related parties) और अन्य नियमों की अनदेखी के लिए जुर्माना लगाया:
- ऐसे लोन स्वीकृत किए, जिनमें निदेशक के रिश्तेदार गारंटर (loan approval to director’s relatives as guarantors) थे.
- प्रतिपक्ष जोखिम सीमाओं (violation of counterparty risk limits in banking) का पालन नहीं किया.
- खातों की आवधिक जोखिम समीक्षा (failure to review risk classification of accounts periodically) करने में विफल रहा.
ओडिशा स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर क्यों लगी सजा?
RBI द्वारा लगाए गए 4 लाख के जुर्माने (RBI fine on Odisha cooperative bank) के पीछे ये कारण हैं:
पात्र दावा न की गई राशि को जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष (failure to transfer unclaimed deposits to DEAF fund) में ट्रांसफर नहीं किया.
बैंक कुछ गैर-बैंकिंग परिसंपत्तियों (non-banking assets disposal delay) का निपटान समय पर नहीं कर पाया.