सरकारी स्कूलों में 60 दिनों की रहेगी छुट्टी, जिला स्तर पर तय होगी 5 छुट्टियां School Holidays

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School Holidays: राज्य सरकार ने वर्ष 2025 के लिए सरकारी स्कूलों में अवकाश तालिका जारी कर दी है. इस वर्ष कुल 60 दिन का अवकाश रहेगा जिसमें से 55 दिनों के अवकाश की तिथियों का निर्धारण पहले से किया गया है. पांच अवकाशों का निर्धारण स्थानीय आवश्यकता के अनुसार जिला स्तर पर किया जाएगा. इस प्रक्रिया के तहत, स्थानीय स्तर पर अवकाश की तिथियां जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित की जाएंगी. इस संबंध में जिलों द्वारा तय किए गए अवकाश की जानकारी शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले शिक्षा विभाग को देनी होगी.

गर्मी और शीतकालीन अवकाश की तिथियां

राज्य के सरकारी स्कूलों में 2025 के लिए गर्मी की छुट्टी 12 दिन और शीतकालीन अवकाश 4 दिन रहेगा. शिक्षा विभाग ने इन अवकाशों के लिए विशिष्ट तिथियां भी निर्धारित की हैं. हालांकि, विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि मौसम को ध्यान में रखते हुए गर्मी और शीतकालीन अवकाश की तिथियों में संशोधन किया जा सकता है.

राष्ट्रीय पर्वों की जरूरत

विभाग द्वारा जारी पत्र में यह भी कहा गया है कि सभी स्कूलों में राष्ट्रीय पर्वों को मनाना अनिवार्य होगा. इसके अलावा, किसी अन्य अवसर पर बच्चों को रैली या प्रभात फेरी में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी. यदि जिला या राज्य स्तर पर कोई विशिष्ट दिवस या समारोह आयोजित किया जाता है, तो उसे स्कूल के कार्य दिवस (अपराह्न तीन बजे) के बाद आयोजित किया जाएगा. इस तरह के आदेश शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों के तहत लागू होंगे.

एक समान अवकाश कैलेंडर

राज्य के सभी सरकारी और गैर-सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए एक समान अवकाश कैलेंडर जारी किया गया है. यह कैलेंडर राज्य के प्राथमिक विद्यालय से लेकर प्लस टू उच्च विद्यालय तक के लिए लागू होगा. इस कैलेंडर में उर्दू विद्यालयों को भी शामिल किया गया है, हालांकि आवासीय विद्यालयों को इसमें शामिल नहीं किया गया है. इसके अलावा, उर्दू विद्यालयों में साप्ताहिक अवकाश रविवार के बजाय शुक्रवार को होगा.

रविवार को छोड़कर अवकाश

अवकाश तालिका में यह स्पष्ट किया गया है कि उन पर्वों और त्योहारों को अवकाश में शामिल नहीं किया जाएगा, जिनकी तिथि रविवार को आती है. इस तालिका में गर्मी की छुट्टियों और शीतकालीन अवकाश की तिथियां रविवार के अलावा अन्य दिनों में दी गई हैं. इसका मतलब है कि रविवार को पड़ने वाले किसी भी पर्व या त्योहार को अवकाश के दिन के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा.

जिला स्तर पर अवकाश निर्धारण

राज्य के शिक्षा विभाग ने यह निर्देश भी दिया है कि जिला स्तर पर स्थानीय जरूरतों के अनुसार कुछ अतिरिक्त अवकाश दिए जा सकते हैं. यह निर्णय जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा लिया जाएगा. इस समिति को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर अवकाश की तिथियों का निर्धारण करें. इस प्रक्रिया में जिला प्रशासन को शिक्षा विभाग से परामर्श करके उपयुक्त अवकाश निर्धारित करना होगा.

अवकाश लिस्ट में संशोधन

शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि अवकाश तालिका में बदलाव संभव है, विशेषकर मौसम और विशेष परिस्थितियों के कारण. गर्मी और शीतकालीन अवकाश की तिथियों में यदि कोई संशोधन करना पड़ता है, तो उसे विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा. इस प्रकार, विद्यार्थियों और शिक्षकों को भविष्य में इस तालिका में आवश्यक बदलावों के लिए तैयार रहना होगा. (Holiday Calendar Amendments 2025)

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