सोलर पम्प कनेक्शन पर 90 प्रतिशत मिलेगी सब्सिडी, केवल नाममात्र खर्चे में हो जाएगा काम Solar Pump Scheme

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Solar Pump Scheme: देश में किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में, राज्य सरकार ने किसानों के हित में एक नई योजना लागू की है, जिसके तहत किसान मात्र 10% राशि देकर अपने खेतों में सोलर पंप (Solar Pump) लगवा सकते हैं. इस योजना में सरकार शेष राशि का भुगतान स्वयं करेगी, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा उपलब्ध हो सके.

मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत मिलेगी सब्सिडी

राज्य सरकार ने किसानों को सोलर पंप प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना (Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana) के तहत सब्सिडी देने का फैसला लिया है. इस योजना में प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना (Pradhanmantri Krishak Mitra Surya Yojana) को भी शामिल किया गया है, जिससे किसानों को कृषि पंप कनेक्शन (Agricultural Pump Connection) आसानी से उपलब्ध हो सके.

किसानों को कितनी सब्सिडी मिलेगी?

नई नीति के तहत, किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए परियोजना लागत का 5% या 10% अंशदान देना होगा. शेष राशि के लिए बैंक से लोन (Bank Loan) लिया जाएगा, जिसका संपूर्ण भुगतान सरकार करेगी. यह सहायता अटल कृषि ज्योति योजना (Atal Krishi Jyoti Yojana) के तहत प्रदान की जाएगी, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ कम होगा. योजना के पहले चरण में उन किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके पास अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं है.

स्थायी विद्युत पंप वाले किसान भी उठा सकते हैं लाभ

इस योजना का लाभ केवल अस्थायी बिजली कनेक्शन वाले किसानों तक ही सीमित नहीं रहेगा. भविष्य में पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) के तहत स्थायी बिजली कनेक्शन वाले किसानों को भी सोलर पंप (Solar Pump) प्रदान करने का प्रस्ताव है. इससे राज्य सरकार की अनुदान राशि में कमी आएगी और बिजली कंपनियों को भी आर्थिक राहत मिलेगी.

किसानों को आवेदन कहां और कैसे करना होगा?

अगर कोई किसान इस योजना का लाभ लेना चाहता है, तो उसे मध्यप्रदेश ऊर्जा निगम (MP Urja Nigam) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा. किसानों को आवेदन के दौरान आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि संबंधी दस्तावेज और किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) जमा करना होगा. इस योजना के तहत किसान 3 एचपी से 7.5 एचपी तक के सोलर पंप (HP Solar Pump) लगवा सकते हैं.

सोलर पंप सब्सिडी के नाम पर धोखाधड़ी से बचें

मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम ने किसानों को सचेत किया है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM Kusum Yojana) के नाम पर कई फर्जी वेबसाइट और मोबाइल ऐप किसानों से ऑनलाइन आवेदन शुल्क और पंप की अग्रिम राशि जमा करवाने का प्रयास कर रहे हैं. इनमें कुछ डोमेन नाम .org, .in, .com जैसे पते से पंजीकृत हैं, जैसे:

किसानों को सलाह दी जाती है कि वे केवल राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट (Official Government Website) पर ही आवेदन करें और किसी भी प्रकार की अग्रिम राशि जमा करने से पहले पुष्टि कर लें.

आधिकारिक वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर

यदि किसान इस योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy, MNRE) की आधिकारिक वेबसाइट www.mnre.gov.in पर विजिट कर सकते हैं या टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-3333 पर कॉल कर सकते हैं. साथ ही, राज्य सरकार के आधिकारिक पोर्टल http://www.mprenewable.nic.in/ और https://cmsolarpump.mp.gov.in/ पर भी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई गई है.

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