Property Ownership: हरियाणा में फरीदाबाद नगर निगम ने गांव के लोगों को लाल रेखा वाली जमीन का मालिकाना हक देने की प्रक्रिया तेज कर दी है. नंबरदार की रिपोर्ट के आधार पर एक रुपये में उनके मकान की रजिस्ट्री की जाएगी. इसके लिए निगम की ओर से सर्वे शुरू कर दिया गया है. यह प्रक्रिया राज्य सरकार की स्वामित्व योजना के तहत की जा रही है.
स्वामित्व योजना के तहत मिलेंगे मालिकाना प्रमाण पत्र
सरकार की इस योजना के तहत मार्च 2025 तक सभी पात्र लोगों को मालिकाना प्रमाण पत्र (ownership certificate under Swamitva Scheme) मिलने की उम्मीद है. अभी तक गांव के लोगों के पास अपने मकान और दुकानों का कोई मालिकाना दस्तावेज (property ownership documents) नहीं था, केवल कब्जे का अधिकार था. अब इस योजना के तहत नगर निगम यह सुनिश्चित करेगा कि पात्र व्यक्तियों को कानूनी रूप से मालिकाना हक (legal property ownership) मिल सके.
सर्वेक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज
मालिकाना प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए नागरिकों को यह साबित करना होगा कि वे अपनी संपत्ति पर 10 वर्षों से काबिज हैं. इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेज (documents required for property ownership) जमा करने होंगे:
- बिजली बिल (electricity bill proof for ownership)
- ड्राइविंग लाइसेंस (driving license as address proof)
- घरेलू गैस कनेक्शन दस्तावेज (domestic gas connection as proof)
नगर निगम द्वारा इन दस्तावेजों का सत्यापन (document verification for property rights) करने के बाद मालिकाना प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा.
मालिकाना प्रमाण पत्र से मिलने वाले लाभ
इस प्रमाण पत्र के जारी होने के बाद नागरिक कई तरह के फायदे उठा सकेंगे.
- बैंक लोन की सुविधा – मालिकाना हक मिलने के बाद लोग अपनी जमीन पर बैंक लोन (bank loan on property) प्राप्त कर सकेंगे.
- जमीन की खरीद-फरोख्त – अब गांव के लोग कानूनी रूप से अपनी जमीन की बिक्री (legal sale of property) कर सकेंगे.
- कानूनी सुरक्षा – मालिकाना हक मिलने से उनकी संपत्ति पर किसी तरह के विवाद (legal property dispute resolution) की संभावना कम हो जाएगी.
ग्रामीणों की चिंताएं
हालांकि, इस योजना को लेकर ग्रामीणों में कुछ चिंताएं भी हैं. कई लोग मानते हैं कि मालिकाना प्रमाण पत्र (house tax concern after ownership) मिलने के बाद उन्हें हाउस टैक्स देना होगा. नगर निगम अधिकारियों के अनुसार:
- 99.99 गज तक के खाली प्लॉट (vacant plot under 100 yards) पर कोई हाउस टैक्स (house tax exemption for small plots) नहीं लगेगा.
- 100 गज या उससे अधिक के प्लॉट (house tax for 100 yards and above) पर टैक्स लगाया जाएगा, जो गज के हिसाब से तय होगा.
फरीदाबाद नगर निगम की ओर से क्या कहा गया?
नगर निगम के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह योजना ग्रामीणों के हक में बनाई गई है और इससे उन्हें दीर्घकालिक लाभ (long-term benefits of property ownership) मिलेगा. यह योजना न केवल संपत्ति के वैधानिक अधिकार (legal property ownership benefits) को मजबूत करेगी, बल्कि आर्थिक स्थिरता (economic stability through property ownership) भी प्रदान करेगी.